देश की खबरें | चाईबासा में नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 22 वर्ष कारावास और जुर्माने का दंड

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चाईबासा, 23 जून चाईबासा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिछले वर्ष एक किशोरी से हुए बलात्कार के मामले में दोषी युवक को 22 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

चाईबासा के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने जून, 2019 को चाईबासा के गोईलकेरा थाना क्षेत्र की इस घटना में आरोपी सन्नी लकड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 376, एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत दोषी करार देते हुए 22 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सोमवार को सजा सुनायी।

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जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक वर्ष और जेल में काटना होगा।

लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बताया कि पीड़िता अक्सर आरोपी के घर टीवी देखने जाया करती थी और घटना के दिन घर में उसे अकेले पाकर लकड़ा ने उससे बलात्कार किया था। मामले की शिकायत किशोरी के पिता ने पुलिस में दर्ज करायी थी।

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इस मामले में कुल आठ लोगों ने गवाही दी थी।

वहीं एक अन्य मामले में, धनबाद की विशेष पॉक्सो अदालत ने दो वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार करने वाले युवक को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

धनबाद में न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की विशेष पॉक्सो अदालत ने दो वर्ष पुराने इस मामले में 30 वर्षीय शिशुपाल महतो को भादंसं तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनायी।

इस मामले में किशोरी के पड़ोस में रहने वाले महतो ने घर से बाहर खेत में शौच के लिए जाते समय बालिका का अपहरण कर लिया था और बलियापुर थाना क्षेत्र में एक गांव में ले जाकर उससे बलात्कार किया था।

पुलिस ने बालिका के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इन्दु नेहा

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