नई दिल्ली: अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) (Other Backward Class) की पहचान के लिए राज्यों को अधिकार प्रदान करने वाले विधेयक के पारित होने की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को कहा कि यह वंचित वर्गों के लिए गरिमा, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ओबीसी की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई.
राज्यसभा में बुधवार को ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ (OBC Bill 2021) को पारित कर दिया गया। लोकसभा ने मंगलवार को इस विधेयक को पारित कर दिया था. यह भी पढ़ें: ओबीसी में क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय मानदंड में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन: सरकार
मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ का दोनों सदनों में पारित होना हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। यह विधेयक सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाता है. यह हाशिए पर पड़े वर्गों को सम्मान, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.’’