Param Bir Singh Letter Row: बॉम्बे HC ने सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के दिए निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे.
मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह (Police Commissioner Param Bir Singh) द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Dutta) और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी (Justice GS Kulkarni) की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा है कि वह पिछले महीने 'लेटर-बम' में सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर 'प्राथमिक जांच' पूरी करे. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान, कहा- पूर्व मुंबई कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच उच्च न्यायालय के रिटायर जज करेंगे
अदालत ने 31 मार्च को सिंह की याचिका और इस मुद्दे से जुड़ी कुछ अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 05, 2021 02:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

