विदेश की खबरें | पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को बरी करने का अनुरोध खारिज किया
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इस्लामाबाद, 14 नवंबर पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना से जुड़े एक अन्य मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी करने की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
सेंट्रल इस्लामाबाद के विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान इमरान और उनकी पत्नी को बरी करने की याचिका खारिज करते हुए घोषणा की कि सोमवार को उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे।
सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थीं।
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘यह मामला कार्यवाही के लायक नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया है कि इमरान खान को इस मामले से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला, न ही कार्यवाही कानून के अनुरूप है। ’’
इसमें कहा गया है कि यह मामला मूलतः राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की ओर से दायर किया गया था और कानून में संशोधन के बाद इसे अवैध रूप से संघीय जांच एजेंसी को भेज दिया गया।
इमरान (72) को 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनकी सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद से उन्हें दर्जनों मामलों में आरोपी बनाया गया है। वह एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2024 06:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

