विदेश की खबरें | पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान को सभी मामलों में 17 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 मई तक ऐसे किसी भी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जो नौ मई के बाद दर्ज किए गए हैं।
इस्लामाबाद, 12 मई इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 मई तक ऐसे किसी भी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जो नौ मई के बाद दर्ज किए गए हैं।
इससे चंद मिनट पहले ही उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में खान को दो सप्ताह के लिए जमानत दी थी।
न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की।
इससे एक दिन पहले, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय परिसर से मंगलवार को खान की गिरफ्तारी को ‘‘अवैध और गैरकानूनी’’ करार दिया था।
एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खान को नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में 17 मई तक जमानत दे दी।
खान ने उन मामलों में जमानत के अनुरोध के साथ अपने खिलाफ दायर सभी मामलों का विवरण प्रदान करने के लिए एक याचिका दायर की थी।
याचिका में खान ने अदालत से कहा था कि उन्हें हिंसा की जानकारी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जमानत देते हुए न्यायमूर्ति औरंगजेब ने यह भी टिप्पणी की कि खान की गिरफ्तारी के मद्देनजर हुई हिंसक घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए।
इस बीच, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का सम्मान करेगी और खान को जिन मामलों में जमानत मिली है, उनमें उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2023 05:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

