सास को जहर देने की कोशिश करने वाली महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने अपनी सास को कथित रूप से जहर देकर मारने का प्रयास करने वाली महिला और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है.

दिल्ली पुलिस (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर : दिल्ली की एक अदालत ने अपनी सास को कथित रूप से जहर देकर मारने का प्रयास करने वाली महिला और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है. शिकायकर्ता रीता गुप्ता ने अपनी बहू स्वाति गुप्ता पर आरोप लगाया है कि 25 सितंबर को उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, उस दूध में जहर मिला दिया था, जिससे बाद में उसने कॉफी बनाई. रीता गुप्ता ने दावा किया कि कॉफी पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

उन्होंने दावा किया कि सम्पत्ति की मांग को लेकर उनकी बहू ने यह कदम उठाया. स्थिति रिपोर्ट में जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा कि प्याले में बची कॉफी और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के पास जांच के लिए भेज दिया गया है. यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र में रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट्स और दुकानों को 11 बजे तक खोलने की मिली अनुमति, SOP जारी

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अजय सिंह परिहार ने कहा कि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के लंबित होने के कारण पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती.

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