तय सजा से अधिक समय तक जेल में रखने पर दुष्कर्म के दोषी को 7.5 लाख रुपए मुआवजा का आदेश
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

नयी दिल्ली, 14 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि वह सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद जेल में रखे जाने पर दुष्कर्म के एक दोषी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दे.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता युवा है और उसे लंबे समय तक तथा गैर कानूनी तरीके से मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया. यह भी पढ़ें : आतंकी हमला मामला: एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर की तलाशी

इसके अलावा उसने अतिरिक्त अवैध हिरासत की वजह से मानसिक पीड़ा सही.