कोच्चि, 16 सितंबर केरल में सोने की तस्करी के मामले में एक मुख्य आरोपी को कड़ी शर्तों पर यहां एक अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी।
सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए मामले में के टी रमीस को विशेष अदालत (आर्थिक अपराध) ने जमानत दे दी।
यह भी पढ़े | New Parliament Building: भारत का नया संसद भवन, 861.9 करोड़ में बनाएगी टाटा ग्रुप.
सीमा शुल्क विभाग ने आरोप लगाया था कि तस्करी के सोने को केरल और राज्य के बाहर एक स्थापित गिरोह के जरिये बेचा गया गया था और रमीस इसका एक मुख्य सदस्य है।
जमानत देते हुए अदालत ने आरोपी को दो लाख रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया।
यह भी पढ़े | Mumbai: मालवणी में ड्राइवर ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर चढ़ाई कार, देखें वायरल वीडियो.
अदालत ने कहा कि आरोपी को प्रत्येक सोमवार को जांच अधिकारी के सामने तीन महीने तक या अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक पूर्वाह्न 10 बजे से 11 बजे के बीच उपस्थित होना होगा।
अदालत ने आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया है।
पासपोर्ट न होने की स्थिति में आरोपी को हलफनामा देना होगा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है।
अदालत ने जमानत के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY