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Odisha: नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में अदालत ने व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में 28 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Odisha: नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में अदालत ने व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

बालासोर (ओडिशा), 18 जनवरी : ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में 28 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रंजन कुमार सुतार ने मंगलवार को संतोष सिंह पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कमरखली गांव निवासी सिंह को पुलिस ने फरवरी 2020 को पीड़िता की मां द्वारा दर्ज एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था.

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया, जिससे उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं. अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा, ‘‘आरोपी संतोष सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया. यह भी पढ़ें : Mumbai: मुंबई एयरपोर्ट पर अंडरगारमेंट्स में सोने के लेप के साथ दो गिरफ्तार

दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 14,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा.’’ अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये की राशि दिए जाने का भी आदेश दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 18, 2023 11:02 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).