अब UPI के जरिये भी पेंशन योजना में कर पाएंगे अंशदानः पीएफआरडीए
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नयी दिल्ली, 12 अगस्त : पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए की दो पेंशन योजनाओं के अंशधारक अब यूपीआई के जरिये भी अपना अंशदान कर पाएंगे. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी.

अभी तक राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेटबैंकिंग खाते के जरिये सीधे भेज सकते थे. लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. पीएफआरडीए ने कहा, "अब अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए यूपीआई के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकती है." यह भी पढ़ें : देश की खबरें | येचुरी और राजा से मिले तेजस्वी, बोले: बिहार ने देश को फिर दिशा दिखाई

एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है जबकि एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है. पेंशन कोष नियामक ने कहा कि सुबह 9.30 बजे के पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा जबकि उस समय के बाद मिलने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी.