नयी दिल्ली, 19 जून दिव्यांग लोगों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों और कम गतिशीलता वाले लोगों को ईसा खान मकबरा जाने में परेशानी को लेकर संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचने में दिव्यांग लोगों की चुनौतियों को उजागर करने वाली खबरों के बाद जारी किया गया है।
दिव्यांग लोगों के लिए मुख्य आयुक्त ने संस्कृति मंत्रालय और एएसआई को इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 75 और 77 का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया है। मुख्य आयुक्त ने मंत्रालय और एएसआई को 30 दिन के भीतर अपनी टिप्पणी और प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने को कहा है।
इसमें कहा गया है कि अनुपालन नहीं करने पर मामले में एकतरफा फैसला किया जा सकता है। नोटिस में अधिनियम के प्रावधानों और अन्य नियमों के पालन पर जोर दिया गया है।
मंत्रालय को लिखे गए पत्र में कानून की कई प्रमुख धाराओं का संदर्भ दिया गया है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान पहुंच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के सरकार के दायित्व पर जोर दिया गया है।
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