देश की खबरें | पंजाब में रविवार को बंद रहेंगी गैर-जरूरी सामान की दुकानें, जिले के बाहर जाने के लिए पास जरूरी
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चंडीगढ़, 12 जून कोविड-19 का संक्रमण फैलने की रफ्तार कम करने के लिए सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश वाले दिनों के लिए कड़े लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन बाद पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कहा कि चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में ई-पास से ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी और सभी गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें तथा सेवाएं रविवार को बंद रहेंगी।

शुक्रवार को यहां जारी नये दिशानिर्देशों के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें तथा सेवाएं सभी दिन खुल सकेंगी।

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मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दोहराया कि उनकी सरकार जहां जरूरत होगी, सख्त फैसले लेगी ताकि राज्य में कोविड-19 का संक्रमण सामुदायिक स्तर पर नहीं फैल सके।

नये दिशानिर्देशों के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ी दुकानें रोजाना शाम सात बजे तक खोली जा सकेंगी।

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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अन्य दुकानें, चाहे बाजार में हों या मॉल में, रविवार को बंद रहेंगी, वहीं शनिवार को ये दुकानें शाम पांच बजे तक ही खुल सकेंगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, रेस्तरां और शराब की दुकानों को प्रति दिन रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रेस्तरां से केवल होम डिलिवरी की जा सकेगी या लोग सामान पैक कराकर ले जा सकेंगे।

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