मुंबई, 25 सितंबर : मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि लोकसभा के पूर्व सदस्य राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को आरोपमुक्त करने से इनकार संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी.
सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के विशेष न्यायाधीश ए. यू. कदम ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ठाकरे और राउत की संयुक्त अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं. विशेष अदालत ने सोमवार को आदेश में कहा, ‘‘मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए ठोस कारण बताए हैं कि प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं.’’ आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई. यह भी पढ़ें : आतंकवाद, परिवारवाद व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट करें जम्मू-कश्मीर के मतदाता: शाह
विशेष न्यायाधीश ने दोनों की याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि मामले को आगे की कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा जाए.