देश की खबरें | एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी से संबंधित मकान को कुर्क करने का आदेश दिया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

श्रीनगर, 19 सितंबर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वर्ष 2017 में जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ केंद्र पर हमले के मामले में गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी इरशाद अहमद रेशी से संबंधित मकान को शनिवार को कुर्क करने का आदेश दिया है।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित मकान इरशाद के पिता नाजिर अहमद रेशी के नाम पर है।

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एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में काकापुरा इलाके के रत्नीपुरा गांव में स्थित मकान के अलावा 17 मरला भूमि को आतंकवादी गतिविधियों लिये इस्तेमाल होने वाली संपत्ति की रूप में कुर्क कर लिया गया है।

गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 25 में प्रदत्त संपत्ति कुर्क करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह कार्रवाई की गई।

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आरोपी इरशाद रेशी जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह का सक्रिय सदस्य था। वह मारे जा चुके आतंकवादी तथा जैश कमांडर नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ नूर त्राली का करीबी भी था।

दिसंबर 2017 में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में नूर त्राली मारा गया था, जिसका बदला लेने के लिये उसी साल दक्षिण कश्मीर के लेथपुरा में सीआरपीएफ समूह केन्द्र पर साजिश के तहत हमला किया गया था।

एनआईए द्वारा अप्रैल 2019 में गिरफ्तार किया गया इरशाद रेशी उस हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। उसने आतंकवादियों के लिये ठहरने और आने-जाने के लिये वाहन का इंतजाम किया था।

सीआरपीएफ के पांच कर्मी 30-31 दिसंबर 2017 की दरम्यानी रात को हुए उस हमले में शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकवादी भी मारे गए थे।

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