नयी दिल्ली, 21 जुलाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार से एके-47 राइफल बरामद होने के मामले में पटना स्थित विशेष एनआईए अदालत में मंगलवार को एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।
एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि आरोपपत्र बिहार के मुंगेर जिला निवासी मोहम्मद मुर्शीद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दाखिल किया गया।
अधिकारी ने बताया कि रिजवाना बेगम के घर से तीन एके-47 राइफलें बरामद होने से यह मामला संबद्ध है। हथियारों के बारे में उसके भाई एवं आरोपी शमशेर आलम ने खुलासा किया था।
अधिकारी ने बताया कि मुंगेर पुलिस ने 26 आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था । एनआईए ने नये सिरे से मामला दर्ज किया।
यह भी पढ़े | बिहार, असम, समेत देश के अन्य राज्यों में बाढ़ और बारिश से बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ ने 122 टीमें तैनात कीं.
उनहोंने बताया कि हथियारों के तस्करों के एक समूह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित केंद्रीय आयुध डिपो (सीओडी) के कुछ कर्मचारियों के साथ साजिश रची और 76 एके-47 राइफलें, उनके पुर्जे और 13 अन्य राइफलें 2012 से 2018 के बीच सीओडी से चुराई।
अधिकारी ने बताया कि ये राइफलें बाद में तस्करी कर बिहार में नक्सलियों और अपराधियों को बेची गई। सीओडी, जबलपुर से चोरी की गई 22 एके-47 राइफलें बरामद हो चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामले की जांच जारी है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)