देश की खबरें | एनजीटी ने समिति गठित कर सोनीपत में खनन के लिए पुल निर्माण की जांच करने का निर्देश दिया
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नयी दिल्ली, 16 जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंगलवार को हरियाणा के सोनीपत जिले में खनन गतिविधियों के लिए एक अस्थायी पुल के निर्माण मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोनीपत के जिलाधिकारी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिलाकर गठित की जाने वाली समिति को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

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राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समिति में एक प्रतिनिधि को नामित करेगा।

पीठ ने कहा, ‘‘रिपोर्ट दो महीने के भीतर ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। आवेदक एक सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी, सोनीपत और हरियाणा राज्य पीसीबी को दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है और हलफनामा दे सकता है।’’

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मामले की अगली सुनवायी 23 सितंबर को निर्धारित की गई है।

अधिकरण, हरियाणा निवासी कृष्ण चंद्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने पर्यावरणीय स्थिति का उल्लंघन कर खनन गतिविधियों के लिए डीएसपी एसोसिएट्स, सोनीपत द्वारा कथित तौर पर निर्मित एक अस्थायी पुल को ध्वस्त करने की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि यमुना नदी के तटबंध वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों की अनुमति देने की नीति सोनीपत जिले में पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रही है।

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