देश की खबरें | मथुरा में प्रमुख प्रतिमा को वापस लाने के मामले पर अगली सुनवाई छह मई को

मथुरा, 17 अप्रैल उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत ने सोमवार को कथित रूप से आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दफन ठाकुर केशव देव मंदिर की प्रमुख प्रतिमा को वापस लाने के बिंदु पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख छह मई नियत की है।

जिला शासकीय अधिवक्‍ता संजय गौर ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नीरज गौंड ने याचिकाकर्ता के अधिवक्‍ता और भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख छह मई नियत कर दी।

उन्‍होंने बताया कि जहां याचिकाकर्ता के वकील महेन्‍द्र प्रताप ने मद्रास उच्‍च न्‍यायालय के आदेश का हवाला देते हुए दावा किया कि बेगम साहिबा मस्जिद भले ही आगरा में हो लेकिन यहां की अदालत के कार्य क्षेत्र में आती है।

वहीं, भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण के वकील खड़ग सिंह छोंकर ने कहा कि आगरा की मस्जिद मथुरा की अदालत के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है, लिहाजा यह याचिका खारिज की जानी चाहिये।

याचिकाकर्ता ने कुछ किताबें पेश करते हुए दावा किया कि औरंगजेब ने ठाकुर केशव देव की मूर्ति को आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दफन किया था, ताकि हिन्‍दुओं की भावनाएं आहत हों।

ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवेदव, अधिवक्‍ता महेन्‍द्र प्रताप सिंह और श्‍यामानंद पंडित ने 23 दिसम्‍बर 2022 को मथुरा की फास्‍ट ट्रैक अदालत में यह यह मामला दायर किया था।

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