देश की खबरें | इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को

प्रयागराज, 11 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख शुक्रवार को तय की।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर इस मामले को टाला नहीं जाना चाहिए।

मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने दलील दी कि एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच की जानी चाहिए और इस मामले में प्रथम दृष्टया सच्चाई सामने लाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि विवादित परिसर को नंगी आंख से देखने पर यह स्पष्ट है कि वह मंदिर का हिस्सा है और सर्वेक्षण की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए।

हालांकि मस्जिद पक्ष के अनुरोध पर अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए टाल दी।

उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति- अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और अन्य ने वाराणसी की जिला अदालत में 1991 में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है।

मूल वाद में उस जगह पर जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है, प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को बहाल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उक्त मस्जिद, उस मंदिर का हिस्सा है।

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