मुंबई, छह दिसंबर मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को फिल्म निर्माता वासु भगनानी की शिकायत पर निर्देशक अली अब्बास जफर और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
मजिस्ट्रेट कोमलसिंह राजपूत ने पुलिस को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देते हुए कहा कि तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं।
भगनानी ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर कर 2024 में आई फिल्म ‘बड़े मियां छोटे मियां’ के निर्देशक जफर और उनके दो सहयोगियों - हिमांशु मेहरा और एकेश रणदीवे - के खिलाफ कथित तौर पर धोखाधड़ी और पैसे हड़पने का मामला दर्ज किए जाने का अनुरोध किया था।
मजिस्ट्रेट राजपूत ने दो दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।
अदालत ने कहा, ‘‘आरोप गंभीर हैं। सभी पहलुओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि गहन पूछताछ आवश्यक है।’’
अदालत ने बांद्रा पुलिस थाने को जफर और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 471 (धोखाधड़ी), 500 (मानहानि) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज करने और जांच करने को कहा।
अदालत ने कहा कि तीनों ने भगनानी को समय-समय पर अलग-अलग रकम का भुगतान करने के लिए फुसलाया और अनुबंध का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त धन खर्च किया एवं इन खर्चों का कोई हिसाब नहीं दिया।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि भगनानी द्वारा लगाए गए आरोप दस्तावेजों के आधार पर लगाए गए हैं, जिनमें समझौता, भुगतान वाउचर, लागत पत्रक और व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।
अदालत ने कहा, ‘‘कई लेन-देन में कथित धोखाधड़ी की कुल राशि बहुत अधिक है। लेन-देन की संख्या भी बहुत अधिक है।’’
शिकायत के अनुसार, भगनानी ने फरवरी 2021 में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ चार फिल्म के लिए करार किया था, जिनमें एक्शन-कॉमेडी ‘बड़े मियां छोटे मियां’ भी शामिल है। निर्माता ने फिल्म का निर्देशन और लेखन करने के लिए नवंबर 2021 में जफर से संपर्क किया।
जफर ने कथित तौर पर शर्त रखी कि वह मेहरा और रणदीवे के साथ काम करेंगे क्योंकि वे उनके सहयोगी हैं, वे उनके खातों एवं लेखा परीक्षा से जुड़े काम करते हैं तथा वे फिल्म का प्रबंधन भी करेंगे एवं उनकी सहायता भी करेंगे।
निर्देशक और उनके सहयोगियों ने भगनानी को कथित तौर पर आश्वासन दिया था कि वे रकम खर्च करने से पहले पूर्व अनुमति लेंगे और फिल्म की न्यूनतम लागत 125 करोड़ रुपये तय की गई थी जिसका भुगतान करने के लिए निर्माता ने सहमति जताई थी।
भगनानी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि तीनों (आरोपियों) ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करके उनके साथ धोखाधड़ी की और इन दस्तावेजों में खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि तीनों ने खातों में हेराफेरी करके अधिकांश राशि निकाल ली।
निर्माता ने दावा किया कि वह शिकायत दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस थाने गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।
‘प्रोडक्शन हाउस’ ‘पूजा एंटरटेनमेंट’ के संस्थापक भगनानी को 'कुली नंबर 1', 'हीरो नंबर 1', 'प्यार किया तो डरना क्या', 'बीवी नंबर 1' और 'रहना है तेरे दिल में' जैसी सफल हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
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