मुंबई की अदालत ने अवैध शराब मामले में जयसिंघानी की ट्रांजिट रिमांड मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपी
मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज अवैध शराब की तस्करी के मामले में उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी.
मुंबई, 31 मार्च : मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज अवैध शराब की तस्करी के मामले में उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी. जयसिंघानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से रिश्वत मांगने और रंगदारी मांगने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.
मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि जयसिंघानी के खिलाफ आबकारी कानून और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले में ट्रांजिट रिमांड जरूरी है. इस बीच अतिरिक्त सत्र अदालत अमृता फडणवीस द्वारा दाखिल मामले में जयसिंघानी की जमानत पर शनिवार को आदेश सुना सकती है. यह भी पढ़ें : छह महीने में 1,000 बड़े उद्यानों का पुनरुद्धार करेगा दिल्ली नगर निगम
कथित सटोरिये की बेटी अनिष्का जयसिंघानी भी मामले में आरोपी है और इस समय जमानत पर है. उप मुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्री दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.