मुंबई, 26 दिसंबर मुंबई की एक सत्र अदालत ने 38 वर्षीय मॉडल से दुष्कर्म के आरोपी फिल्म निर्माता गुणवंत जैन को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) डीजी ढोबले ने नवंबर में गिरफ्तारी के बाद जैन को रिहा करने वाले एक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करते हुए 24 दिसंबर के अपने आदेश में आरोपी को संबंधित थाने (पश्चिम मुंबई में वर्सोवा) के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि चूक की स्थिति में जांच अधिकारी आदेश के अनुपालन के उद्देश्य से कानून के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र होगा।
अदालत ने कहा कि जैन के आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी की तारीख से पुलिस को पांच दिन की रिमांड दी जाती है।
पुलिस के अनुसार, जैन ने पीड़िता के पेय पदार्थ में कथित तौर पर मादक पदार्थ मिलाया और उससे दुष्कर्म किया।
पुलिस ने बताया कि मॉडल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जैन को गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि, मजिस्ट्रेट अदालत ने 22 नवंबर को उसे रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करते समय कुछ प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
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