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देश की खबरें | दंपति के बीच मामूली मनमुटाव, विश्वास की कमी को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता : उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि विवाहित जोड़ों के बीच मामूली मनमुटाव और विश्वास की कमी को मानसिक क्रूरता करार नहीं दिया जा सकता है।

देश की खबरें | दंपति के बीच मामूली मनमुटाव, विश्वास की कमी को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि विवाहित जोड़ों के बीच मामूली मनमुटाव और विश्वास की कमी को मानसिक क्रूरता करार नहीं दिया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने पत्नी के खिलाफ पति की याचिका पर तलाक देने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।

पति ने पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के कारण तलाक मांगा और आरोप लगाया कि उसे ससुराल में उसके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह चाहती थी कि पति उसके साथ उसके मायके में ‘घर जमाई’ के रूप में रहे।

दोनों की शादी 1996 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई और 1998 में दंपति की एक बच्ची हुई।

पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी किसी न किसी बहाने से उसे अकेला छोड़ देती थी और केवल अपना कोचिंग सेंटर चलाने में रुचि रखती थी। आरोप लगाया था कि यहां तक कि पत्नी उसे यौन संबंध बनाने से भी मना कर देती थी।

पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यद्यपि यौन संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता का एक रूप माना जा सकता है, लेकिन जब यह लगातार, जानबूझकर और काफी समय तक हो।

पीठ ने कहा कि हालांकि, अदालत को ऐसे संवेदनशील और नाजुक मुद्दे से निपटने में ‘‘अति सावधानी’’ बरतने की जरूरत है।

अदालत ने कहा कि इस तरह के आरोप केवल अस्पष्ट बयानों के आधार पर साबित नहीं किए जा सकते, खासकर तब जब शादी विधिवत संपन्न हुई हो।

पीठ ने पाया कि पति अपने ऊपर किसी भी मानसिक क्रूरता को साबित करने में विफल रहा है और वर्तमान मामला ‘‘वैवाहिक बंधन में केवल सामान्य मनमुटाव का मामला है।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 30, 2023 10:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).