देश की खबरें | मेघालय की अदालत ने बलात्कार मामले में पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मेघालय उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 2017 में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक जूलियस किटबोक दोरफांग की जमानत याचिका खारिज कर दी।
शिलांग, 28 अगस्त मेघालय उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 2017 में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक जूलियस किटबोक दोरफांग की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दोरफांग पर 14 साल की लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह लड़की सैक्स रैकेट चलाने वालों के चंगुल में फंस गई थी।
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न्यायमूर्ति वानलुरा दींगदोह ने बृहस्पतिवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, “मेरे विचार में याचिकाकर्ता (दोरफांग) को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता है।”
दोरफांग के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता 2017 से जेल में है और इस दौरान उसकी तरफ से किसी तरह का प्रतिकूल व्यवहार किए जाने की शिकायत नहीं हुई है।
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वकील ने यह भी कहा कि मामले में सह-आरोपी को पिछले साल दिसंबर में जमानत दी गई थी।
वहीं, जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर बहुत गंभीर अपराध का आरोप है जिसमें नाबालिग पीड़िता शामिल है और प्रभावशाली व्यक्ति होने की वजह से, जमानत पर छोड़े जाने की स्थिति में संभव है कि वह मामले के गवाहों को डराए-धमकाए।
दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति दींगदोह ने फैसला दिया,“पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज होने और अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए, केवल इस तथ्य के आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जा सकती है कि वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है।”
पूर्व विधायक को पड़ोसी राज्य असम के गोरचुक के अंतरराज्यीय बस अड्डे (आईएसबीटी) से गिरफ्तार किया गया था जब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं थी।
पीड़िता ने तस्वीर देखकर विधायक की आरोपी के तौर पर पहचान की थी जिसने उससे कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 28, 2020 04:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

