नयी दिल्ली, 20 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा पर अंकुश पाने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर उच्चस्तरीय बैठक करे।
न्यायमूर्ति जे आर मिड्ढा और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में तीन दिन के भीतर निर्णय लें और घरेलू हिंसा पीड़ितों को संरक्षण देने के लिये आवश्यक कदमों पर तत्काल अमल किया जाये।
अदालत ने 18 अप्रैल को एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश दिया। यह आदेश रविवार की रात अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
इस याचिका में कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में लागू लॉकडाउन के बीच हो रही घरेलू हिंसा और बाल उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
अदालत ने इस याचिका पर 18 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की थी। इस मामले में अदालत ने केन्द्र, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय तथा दिल्ली महिला आयोगों को नोटिस भी जारी किये थे। अदालत ने इन सभी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
यह याचिका ऑल इंडिया काउन्सिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस नामक संगठन ने दायर की थी।
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग ने अदालत से कहा था कि घरेलू हिंसा और बाल उत्पीड़न के पीड़ितों की सुरक्षा के लिये पहले से ही अनेक उपाय हैं।
अनूप
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