मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज ने विवाद से विश्वास योजना के तहत 123 करोड़ रुपये का कर विवाद निपटाया

कंपनी ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में दावा किया है कि वह इस योजना के तहत कर विवाद का निपटान करने वाली निजी क्षेत्र की पहली बड़ी कंपनी है।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज ने विवाद से विश्वास योजना के तहत 123 करोड़ रुपये का कर विवाद निपटाया
जमात

नयी दिल्ली, 13 मई मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज लिमिटेड (एमएफएसएल) ने बुधवार को कहा कि उसने 123 करोड़ रुपये के कर विवाद का सरकार की प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘ विवाद से विश्वास’ के तहत निपटान करा लियजिटिव, 8 जून को ईडी के सामने होंगी पेश">सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव, 8 जून को ईडी के सामने होंगी पेश

  • Bigg Boss 13 Weekend Ka Vaar Updates|25 Jan 2020: गुस्साए Salman ने Sid-Asim को दिया ये चैलेंज
  • Close
    Search

    मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज ने विवाद से विश्वास योजना के तहत 123 करोड़ रुपये का कर विवाद निपटाया

    कंपनी ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में दावा किया है कि वह इस योजना के तहत कर विवाद का निपटान करने वाली निजी क्षेत्र की पहली बड़ी कंपनी है।

    एजेंसी न्यूज Bhasha|
    मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज ने विवाद से विश्वास योजना के तहत 123 करोड़ रुपये का कर विवाद निपटाया
    जमात

    नयी दिल्ली, 13 मई मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज लिमिटेड (एमएफएसएल) ने बुधवार को कहा कि उसने 123 करोड़ रुपये के कर विवाद का सरकार की प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘ विवाद से विश्वास’ के तहत निपटान करा लिया है।

    कंपनी ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में दावा किया है कि वह इस योजना के तहत कर विवाद का निपटान करने वाली निजी क्षेत्र की पहली बड़ी कंपनी है।

    इसमें कहा गया है, ‘‘एमएफएसएल ने पूंजीगत लाभ प्राप्ति से जुड़े कर विवाद को निपटाने के लिये 123.78 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। यह पूंजीगत लाभ उसकी दूरसंचार क्षेत्र के संयुक्त उद्यम की पूर्व कंपनी हचीसन मैक्स टेलिकॉम लिमिटेड की शेयर हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा है।’’

    कंपनी ने कहा है कि कर विवाद का यह निपटान आयकर के जालंधर अधिकार क्षेत्र के तहत इस माह के शुरू में निपटाया गया है। जो भी बकाया कर था उसका भुगतान कर दिया गया है।

    सरकार ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ की 2020-21 के बजट में घोषणा की थी। इस योजना के तहत उन करदाताओं को राहत दी गई है जिनकी कर मांग को लेकर विविभन्न मंचों में विवाद में चल रहा है। ऐसे करदाताओं को योजना के तहत बकाये कर का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से छूट दी गई है।

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस योजना का लाभ उठाने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह समयसीमा 30 जून 2020 तय की गई थी।

    (यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

    कंपनी ने कहा है कि कर विवाद का यह निपटान आयकर के जालंधर अधिकार क्षेत्र के तहत इस माह के शुरू में निपटाया गया है। जो भी बकाया कर था उसका भुगतान कर दिया गया है।

    सरकार ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ की 2020-21 के बजट में घोषणा की थी। इस योजना के तहत उन करदाताओं को राहत दी गई है जिनकी कर मांग को लेकर विविभन्न मंचों में विवाद में चल रहा है। ऐसे करदाताओं को योजना के तहत बकाये कर का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से छूट दी गई है।

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस योजना का लाभ उठाने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह समयसीमा 30 जून 2020 तय की गई थी।

    (यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

    शहर पेट्रोल डीज़ल
    New Delhi 96.72 89.62
    Kolkata 106.03 92.76
    Mumbai 106.31 94.27
    Chennai 102.74 94.33
    View all
    शहर पेट्रोल डीज़ल
    New Delhi 96.72 89.62
    Kolkata 106.03 92.76
    Mumbai 106.31 94.27
    Chennai 102.74 94.33
    View all
    Currency Price Change
    Google News Telegram Bot
    About Us | Terms Of Use | Contact Us 
    Download ios app Download ios app