महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण अफ्रीका से आने वालों के लिए एसओपी किया जारी
ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, क्रिसमस के अवसर पर चर्च में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में प्रार्थना सभा की जाए.
मुंबई, 23 दिसंबर: ब्रिटेन में कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया प्रकार सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. सरकार द्वारा सोमवार को जारी परिपत्र के अनुसार, "हवाईअड्डे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया जाए कि उक्त जगहों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस के नये प्रकार के कैरियर के रूप में देखा जाए और उनसे उसी हिसाब से निपटा जाए."
परिपत्र में कहा गया है कि इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के सशुल्क संस्थागत पृथक-वास में रहना अनिवार्य है. इन जगहों से आने वाले किसी भी यात्री को गृहपृथक-वास की अनुमति नहीं होगी. कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे सरल तरीके से क्रिसमस का त्योहार मनाएं.
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, क्रिसमस के अवसर पर चर्च में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में प्रार्थना सभा की जाए. अन्य नियमों के अलावा पुणे सहित महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक रात्रिकालीन कर्फ्यू (रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक) लगाया गया है.
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 23, 2020 01:43 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

