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महाराष्ट्र ने टीके की दूसरी खुराक के 15 दिन बाद सफर करने वालों को RT-PCR जांच रिपोर्ट से छूट दी

महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाने से छूट दे दी है जिन्होंने कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, हालांकि दूसरी खुराक और यात्रा की तारीख के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए.

महाराष्ट्र ने टीके की दूसरी खुराक के 15 दिन बाद सफर करने वालों को RT-PCR जांच रिपोर्ट से छूट दी
RT-PCR ( Photo Credits: PTI)

मुंबई, 16 जुलाई : महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) की नेगेटिव रिपोर्ट लाने से छूट दे दी है जिन्होंने कोविड-19 (COVID-19) टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, हालांकि दूसरी खुराक और यात्रा की तारीख के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए. इस संबंध में एक आदेश बृहस्पतिवार देर रात को राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने जारी किया.

आदेश में कहा गया, “राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लगी हों और दूसरी खुराक लगने को 15 दिन हो चुके हों. ऐसे व्यक्ति के पास कोविन पोर्टल के माध्यम से जारी अंतिम टीकाकरण प्रमाण-पत्र होना चाहिए.” इसमें कहा गया, “ऐसे व्यक्तियों को राज्य में उनके प्रवेश पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता से छूट होगी.” आदेश में कहा गया कि यह छूट घरेलु तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी लागू होगी. यह भी पढ़ें : Punjab Congress Crisis: पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान का आज निकलेगा समाधान? कैप्टन के नाराज होने के बाद सिद्धू दिल्ली तलब

इसमें कहा गया कि रियायत के बावजूद, सभी व्यक्तियों को टीकाकरण की स्थिति चाहे जो हो लेकिन कोविड संबंधी नियमों का पालन हर वक्त करना होगा. आदेश के मुताबिक सभी अन्य व्यक्तियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की वैधता 48 घंटे की बजाय 72 घंटे होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 16, 2021 11:19 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).