देश की खबरें | मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज की
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चेन्नई, चार सितंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने एक सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। सत्र अदालत ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में बालाजी को बरी करने से इनकार कर दिया थ।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगणनम की खंडपीठ ने द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता द्वारा दायर याचिका को वापस लिया मानते हुए खारिज कर दिया। सेंथिल बालाजी के वकील ने इसे वापस लेने के लिए अनुरोध किया था।
बालाजी के वकील ने दलील दी कि चूंकि मुकदमा शुरू हो गया है इसलिए याचिकाकर्ता इस याचिका को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
पीठ ने कहा कि इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया इसलिए याचिका को वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बालाजी को 14 जून 2023 को नकदी के बदले नौकरी मामले में गिरफ्तार किया था। यह कथित घोटाला उस वक्त हुआ था जब वह तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री (2011-15) थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने 12 अगस्त 2023 को बालाजी के खिलाफ 3000 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
सत्र न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 04, 2024 03:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

