देश की खबरें | मध्य प्रदेश : अटेर विधानसभा सीट के एक मतदेय केंद्र पर पुनर्मतदान का आदेश

भोपाल, 19 नवंबर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदेय केंद्र पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

विज्ञप्ति के मुताबिक, किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के अंतर्गत मतदेय संख्या तीन पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे के बीच मतदान होगा। आयोग ने कहा कि मतदाताओं की बीच की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक, जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान का आदेश जारी कर दिया गया है।

जिले के एक अधिकारी ने कहा कि गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने यहां किशुपुरा में संबंधित मतदेय केंद्र पर 17 नवंबर को मतदान के दौरान वीडियो बनाया था।

जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गोपनीयता भंग करने के लिए मतदानकर्मियों के दल के चार सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदेय केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी और आदर्श आचार संहिता से जुड़े अन्य सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

अटेर से मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अरविंद सिंह भदौरिया का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे से है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ, जिसमें मतदान प्रतिशत 77.15 दर्ज किया गया।

मतगणना तीन दिसंबर को होगी।

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