दरभंगा (बिहार), 25 फरवरी जिला अदालत ने छह वर्षीय बालक का अपहरण कर उसकी निर्ममता से हत्या के दोषी को शुक्रवार को उम्रकैद और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अदालत ने छह साल के राजकिशोर चौपाल के अपहरण और हत्या के जुर्म में सहरसा जिला निवासी संतोष चौपाल को शुक्रवार को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि घटना 26 मार्च 2010 की है जब राजकिशोर अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से करोतबा गांव के दुर्गा पूजा मेला जा रहा था।
उन्होंने बताया कि राजकिशोर जब मेला नहीं लौटा तो पूछताछ करने पर पता चला कि संतोष चौपाल उसे अपने साथ ले गया है। बाद में बच्चे का शव कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के करोतबा गांव में मकई के एक खेत से मिला था।
उन्होंने बताया कि रूमाल से बांध कर गला घोंट कर बच्चे की हतया की गई थी और उसके मुंह में मिट्टी डालकर उसकी आवाज बंद कर दी गई थी।
मृत बालक की दादी कूम्मा देवी के बयान पर 27 मार्च 2010 को कुशेश्वरस्थान थाना में संतोष चौपाल के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
संतोष ने बालक की हत्या पुरानी पारिवारिक रंजिश के कारण की थी।
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