हमीरपुर (उत्तर प्रदेश), 13 सितंबर हमीरपुर की जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के 28 साल पुराने एक मामले में मंगलवार को दोषी करार दिए गए 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजन विजय सिंह ने बताया कि जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में चकोठी गांव में 15 मार्च 1994 को पुरानी रंजिश को लेकर जसवंत और मोतीलाल नामक व्यक्तियों की धारदार हथियार से प्रहार कर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में दर्ज मुकदमे में वादी रमेशचन्द्र ने आरोप लगाया था कि उसके भाई जसवंत को उसके घर के बाहर गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आरोपियों ने गाँव के ही मोतीलाल को घेर लिया था। वह जान बचाने के लिए एक घर में दाखिल हो गया था मगर आरोपियों ने उस घर में घुसकर उसे ताबड़तोड़ गोलियां मारी थीं जिससे उसकी मौत हो गई थी।
सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के विचारण के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई जबकि तीन आरोपी अब भी फरार हैं।
उन्होंने बताया कि मामले की करीब 28 साल तक सुनवाई होने के बाद अपर जिला जज (एससी/एसटी एक्ट) मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने 17 हत्यारोपियों वीर सिंह, विजय सिंह, पप्पू सिंह, भूरा, जाहर सिंह, भारत सिंह, राजेंद्र, महाराज सिंह, ओंकार सिंह, शिव बदन सिंह, इंद्रपाल, कामता प्रसाद, भीकम सिंह, छुटकई, सुरेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह और बृजकिशोर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 30-30 हज़ार रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
सं सलीम
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