देश की खबरें | कोविड-19 : तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा, अभी चेन्नई में पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं
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चेन्नई, 12 जून तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चेन्नई या राज्य के किसी अन्य हिस्से में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की योजना नहीं है।

हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों जहां बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले आए हैं वहां पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

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न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार की पीठ को राज्य सरकार ने यह उत्तर बृहस्पतिवार को अदालत द्वारा पूछे सवाल पर दिया। अदालत ने पूछा था कि क्या चेन्नई महानगर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में गत कुछ दिनों में बड़ी संख्या में आ रहे मामलों के मद्देनजर कुछ समय के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा सकता है?

पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बावजूद रोजाना मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है । स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है,खासतौर पर चेन्नई महानगर और उसके आसपास के इलाकों में।

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न्यायाधीशों ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘इसलिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार की चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी कोई विशेष योजना है?’’

राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता एसआर राजगोपाल ने पीठ से कहा कि चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम कड़े कदम उठा रहे हैं पर अभी शत प्रतिशत लॉकडाउन लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम उन इलाकों में लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रहे हैं जहां पर संक्रमण के अधिक मामले हैं।’’

जब पीठ ने उस खबर के बारे में पूछा कि चेन्नई के लोगों को अन्य जिलों में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्हें ई-पास जारी नहीं किया जा रहा तब राजगोपाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि ई-पास संबंधित जिलाधिकारी जारी करते हैं और उपरोक्त खबर गलत है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में बृहस्पतिवार तक कोविड-19 के 38,716 मामले आ चुके थे जिनमें से अकेले चेन्नई में 27,398 मामले हैं जबकि मृतकों की संख्या 349 हो गई है।

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