देश की खबरें | कोविड-19 : उच्च न्यायालय में शवों के निपटारे पर आदेशों का उल्लंघन करने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
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नयी दिल्ली, 12 जून दिल्ली उच्च न्यायालय में, अस्पताल परिसर में रखे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के शवों के निपटारे में दिशा निर्देशों और शपथपत्र का पालन न करने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य और स्वास्थ्य सचिवों के साथ ही एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर की गई है।

इस अवमानना याचिका पर 15 जून को सुनवाई होने की संभावना है। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक को पक्षकार बनाया गया है।

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वकील अवध कौशिक ने अपनी अवमानना याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के उसी वार्ड और गलियारे में शव रखे हुए हैं जहां कोविड-19 के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है।

याचिका में समाचारों में आई उन वीडियो का हवाला दिया गया है जिनमें कोविड-19 वार्ड में नग्न पड़े शवों और बेसुध मरीजों की ‘‘हैरान, परेशान करने वाली और शर्मनाक’’ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।

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याचिका में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने कोविड-19 मरीजों के शवों के संबंध में अपने खुद के शपथपत्र का उल्लंघन किया क्योंकि वे अदालत को लगातार आश्वस्त करते रहे कि अस्पताल के वार्ड और गलियारे में कोई शव नहीं पड़ा है जबकि मीडिया में आई वीडियो भयानक स्थिति को दिखाती हैं।

याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह अपने शपथपत्र और निर्देशों का अनुपालन न करके अदालत की अवमानना करने पर स्पष्टीकरण दें और साथ ही उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है।

उच्च न्यायालय ने हाल ही में शवदाहगृहों की जर्जर स्थिति के साथ ही यहां एलएनजेपी अस्पतालों में शवों को एक जगह इकट्ठा करने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया था।

वह कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों के शवों के निपटान के संबंध में आप सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर नजर रख रहा है।

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