Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने टीवी अभिनेता को आत्मसमर्पण करने के दिए निर्देश
केरल उच्च न्यायालय ने मशहूर टेलीविजन अभिनेता जयन एस को पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न के मामले के संबंध में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए और कहा कि गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा.
कोच्चि, 10 जुलाई : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने मशहूर टेलीविजन अभिनेता जयन एस को पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न के मामले के संबंध में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए और कहा कि गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा. जयन एस को आदित्यन के नाम भी जाना जाता है. न्यायमूर्ति श्रीचि वी ने अभिनेता को 13 जुलाई को आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए और कहा कि उन्हें एक लाख रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा. अदालत द्वारा रखी अन्य शर्तों के तहत वह जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे, जांच और मामले की सुनवाई में सहयोग करेंगे, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले में किसी भी गवाह को धमका नहीं सकते, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वह अलग रह रही अपनी पत्नी के आवास पर नहीं जाएंगे.
अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी अम्बिली देवी के काम में किसी भी तरह की बाधा न डालने का भी निर्देश दिया. अम्बिली भी एक अभिनेत्री हैं और एक नृत्य विद्यालय चलाती हैं. साथ ही अदालत ने कहा कि अभिनेता अपनी शादीशुदा जिंदगी के संबंध में किसी भी चैनल या सोशल मीडिया पर कोई साक्षात्कार नहीं देंगे और न ही कोई अपमानजनक टिप्पणी करेंगे जिससे उनकी पत्नी की छवि पर कोई असर पड़े. साथ ही अम्बिली को भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के संबंध में कोई साक्षात्कार न देने का निर्देश दिया गया है. यह भी पढ़ें : Odisha: पर्यटकों को लुभाने के लिए 100 स्थानों पर नौका विहार सेवाएं शुरू करने पर ओडिशा की नजर
यह आदेश आदित्यन की अग्रिम जमानत याचिका पर आया है. उनकी पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अभिनेता ने उनके सोने के आभूषणों और उनके खाते में 10 लाख रुपये का दुरुपयोग किया तथा उनका मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न किया. उन्होंने दावा किया कि अभिनेता ने पैसे मांगते हुए उनके साथ गाली गलौच की और उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी. दोनों ने जनवरी 2019 में शादी की थी और उसी साल नवंबर में उनके बेटे का जन्म हुआ था. यह दोनों की दूसरी शादी है और देवी का पहली शादी से भी एक बेटा है. आदित्यन ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने एक अन्य व्यक्ति के साथ अम्बिली की लगातार व्हाट्सऐप चैट और वीडियो कॉल पर आपत्ति जतायी थी.