कोच्चि, 21 अगस्त केरल सरकार ने तिरुवंनतपुरम हवाईअड्डा अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के संबंध में अगली कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि अगर रोक नहीं लगायी जाती है, तो अपूरणीय क्षति होगी। राज्य सरकार ने हवाई अड्डे के निजीकरण के केंद्र के कदम को चुनौती देते हुए पहले ही याचिका दायर की है।
एक दिन पहले ही केरल में एक सर्वदलीय बैठक में अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे पर हवाईअड्डा देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लेने की मांग की गयी थी।
पिछले साल उच्च न्यायालय ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह विचारयोग्य नहीं है।
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उसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और गुण के आधार पर फैसला के लिए मामले को फिर से उसके पास भेज दिया था।
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