बेंगलुरू, 12 अगस्त भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) को भंग करने और लोकायुक्त पुलिस शाखा की शक्तियों को बहाल करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस आदेश का पालन करेगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2018 के घोषणापत्र में इसका वादा किया था।
उन्होंने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने में देरी का कारण मामले का अदालत में लंबित होना बताया तथा कहा कि विधि विभाग और महाधिवक्ता को निर्देश दिया गया है कि वे फैसले के क्रियान्वयन के लिए पूरे आदेश का अध्ययन करें।
बोम्मई ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "कैबिनेट में इस बारे में अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई। हमने एसीबी के बारे में अपने घोषणापत्र में जो कहा था, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूरे फैसले का अध्ययन कर कानून मंत्री, उनके विभाग के अधिकारी और महाधिवक्ता हमें बताएंगे कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है और उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कहा था कि हम एसीबी को खत्म करेंगे और लोकायुक्त को कायम रखेंगे। चूंकि, मामला अदालत में था, इसलिए हम फैसला नहीं ले सके। अब, अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, हम अपने घोषणापत्र का पालन करेंगे।’’
बोम्मई ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा था, ''उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एसीबी के संबंध में अपना फैसला सुनाया। हम अदालत के आदेश में दिए गए दिशानिर्देशों और अपनी पार्टी के घोषणापत्र को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।''
न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा और न्यायमूर्ति के. एस. हेमलेखा की पीठ का फैसला एसीबी के गठन और उसके बाद 16 मार्च, 2016 के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया।
अदालत ने कहा कि एसीबी के समक्ष लंबित सभी मामलों को अब लोकायुक्त पुलिस शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने कहा, हालांकि, एसीबी द्वारा अब तक की गई सभी कार्रवाई मान्य होगी।
कांग्रेस सरकार द्वारा 2016 में जारी की गयी दो अधिसूचनाओं को अधिवक्ता संघ बेंगलुरु, चिदानंद उर्स और 'समाज परिवर्तन समुदाय' सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी।
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