बेंगलुरू, 20 अक्टूबर 'आईएमए पॉन्जी योजनाओं' को छिपाने के आरोप में कर्नाटक सरकार ने तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है ।
तीन दिन पहले जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक ई बी श्रीधर, पुलिस निरीक्षक एम रमेश तथा उप निरीक्षक पी गौरीशंकर को निलंबित कर दिया है ।
आदेश में कहा गया है कि ये अधिकारी निलंबन के दौरान कर्नाटक सिविल सेवा नियमावली की नियम संख्या 98 के तहत निर्वहन भत्ता प्राप्त करेंगे।
इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्यालय छोड़ने से पहले उन्हें सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी ।
इस घोटाले को कॉमर्शियल स्ट्रीट पुलिस थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था। इस दौरान श्रीधर आर्थिक अपराध शाखा में बतौर उपाधीक्षक जबकि दो अन्य अधिकारी कॉमर्शियल स्ट्रीट पुलिस थाना में निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक के तौर पर तैनात थे ।
आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है । विशेष सीबीआई अदालत में दायर इस आरोप पत्र में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने निवेशकों एवं जमाकर्ताओं की जगह योजना के संचालक मोहम्मद मंसूर खान के हितों की रक्षा की थी ।
यह घोटाला जून 2019 में प्रकाश में आया था, जिसमें एक लाख से अधिक लोगों से चार हजार करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।
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