चेन्नई, 20 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड मामले की जांच बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित कर दी। इस घटना में जहरीली शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी बी बालाजी की खंडपीठ ने अन्नाद्रमुक के विधिक प्रकोष्ठ के सचिव और पूर्व विधायक आई एस इन्बादुरई, एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष के. बालू तथा दो अन्य की याचिकाओं पर आदेश सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने जहरीली शराब कांड में सीबीआई जांच का अनुरोध किया था।
पीठ ने कहा, ‘‘उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, सीबीआई को मामलों के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक घोषणाओं के विशेष संदर्भ में, इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार है कि यह कल्लाकुरिची शराब त्रासदी मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में से एक है, जिसके लिए सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।’’
पीठ ने सीबीआई को इस संबंध में दर्ज तीनों मामलों में जांच का निर्देश दिया। पीठ ने सीबी-सीआईडी, विल्लुपुरम को मामलों से जुड़ी सभी फाइल दो सप्ताह में सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।
पीठ ने सीबीआई, चेन्नई को निर्देश दिया कि वह तीनों मामलों के सभी पहलुओं की जांच करेगी और जल्द से जल्द अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगी। पीठ ने कहा कि कहने की जरूरत नहीं है कि राज्य पुलिस सुगम जांच के लिए सीबीआई को पूरी तरह सहयोगी प्रदान करेगी।
इन्बादुरई ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि 19 जून को कल्लाकुरिची जिले में आरोपियों द्वारा जहरीली शराब की बिक्री के मामले में सीबीआई जांच कराई जाए।
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