मुंबई, 12 सितंबर: बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जिया खान की कथित खुदकुशी के मामले में नये सिरे से जांच करने के अनुरोध वाली उनकी मां राबिया खान की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एम एन जाधव की खंडपीठ ने कहा कि उसे मामले की जांच करने वाली एजेंसी पर भरोसा है. Mumbai: मोबाइल फोन पर बात करते-करते टेरेस से नीचे गिरी महिला, उसके बाद जो हुआ...देखें वीडियो.
मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी जिसने जिया खान के प्रेमी अभिनेता सूरज पंचोली पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. 25 वर्षीय जिया खान तीन जून, 2013 को अपने मुंबई स्थित घर में फांसी से लटकी हुई मिली थीं.
राबिया खान ने अदालत में अपनी याचिका में किसी स्वतंत्र और विशेष एजेंसी से मामले में नये सिरे से जांच का अनुरोध किया था जिसकी मदद अमेरिकी की एजेंसी फेडरल जांच ब्यूरो (एफबीआई) करे.
राबिया खान का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गयी थी. पीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी.
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