नयी दिल्ली, 30 जनवरी दिल्ली सरकार ने ब्रिटेन से लौटने वाले ऐसे व्यक्तियों को एक सप्ताह तक अनिवार्य तौर पर संस्थागत पृथकवास में रहने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है जो जांच में निगेटिव पाये जाते हैं। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में कही गई है।
यह निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया गया। समीक्षा के दौरान, ब्रिटेन से लौटे लोगों के बीच कोविड-19 सकारात्मकता कम होने का उल्लेख किया गया।
इस महीने की शुरुआत में एक आदेश में, डीडीएमए ने ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों के लिए सप्ताह भर के अनिवार्य संस्थागत पृथकवास के बाद उनके लिए घर पर सप्ताह भर पृथकवास में रहने का निर्देश दिया था। यह निर्देश उनके लिए भी था जिनकी कोविड-19 की जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है।
यह निर्णय ब्रिटेन से भारत के लिए सीमित उड़ाने फिर से शुरू करने के मद्देनजर लिया गया है जहां कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया था।
मुख्य सचिव और डीडीएमए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है, "अब स्थिति की समीक्षा की गई है और ब्रिटेन से लौटने वालों में संक्रमण की दर कम होने को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि जांच में निगेटिव पाये गए यात्रियों का अनिवार्य संस्थागत पृथकवास आवश्यक नहीं हैं ...।’’
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार इस संबंध में केंद्र के एसओपी के साथ मिलान कर सकती है।
केंद्र सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ब्रिटेन से लौटने वाले और कोविड-19 जांच में निगेटिव पाये गए यात्रियों को 14 दिन घर पर पृथकवास में रहना जरूरी है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY