नयी दिल्ली, 11 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को केंद्र सरकार के दो औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम अदालतों (सीजीआईटी) को राउज एवेन्यू अदालत परिसर से यहां द्वारका स्थित श्रमेव जयते भवन स्थानांतरित नहीं करने का निर्देश दिया है।
अदालत का यह अंतरिम आदेश ‘लेबर लॉ एसोसिएशन’ की याचिकाओं पर आया है, जिसने दलील दी है कि दो सीजीआईटी को अन्य श्रम अदालतों की मौजूदगी वाले राउज एवेन्यू अदालत परिसर से दूसरी जगह स्थानांतरित करने से वकीलों और वादियों को काफी असुविधा होगी।
उच्च न्यायालय ने केंद्र से सवाल किया कि क्या सभी श्रम अदालतों एक जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि राउज एवेन्यू अदालत परिसर में जगह की कमी है।
केंद्र के वकील ने कहा कि सीजीआईटी के अलावा, 10 श्रम अदालतें और 3 औद्योगिक अधिकरण वहां हैं और वे दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं।
अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के वकील को नोटिस जारी करें, और चार हफ्तों में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।’’
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, ‘‘अंतरिम तौर पर, प्रतिवादियों को अगले आदेश तक 2 सीजीआईटी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।’’
मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
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