जरुरी जानकारी | भारत ने सीमापार भुगतान के बारे में अधिक जानकारी के लिए एफएटीएफ से आग्रह किया

नयी दिल्ली, 10 सितंबर भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के लिए अधिक खुलासे का अनुरोध किया है।

सीमापार वित्तीय लेनदेन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की पहचान करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मांगने पर उसे साझा करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है।

इस समय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के यात्रा नियम के तहत किसी सीमापार वित्तीय लेनदेन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के नाम और मूल देश से संबंधित डेटा दर्ज किए जाते हैं।

एफएटीएफ का नीति विकास समूह (पीडीजी) अब इस बात पर विचार-विमर्श कर रहा है कि क्या जरूरी जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध है या क्या जानकारी किसी भी रूप में छिपी हुई है।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि जानकारी को छिपाने से सीमापार लेनदेन में शामिल वित्तीय संस्थानों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने में देरी होती है।

सूत्र ने कहा, ‘‘इस बात पर बहस चल रही है कि क्या मानकों को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि क्रेडिट कार्ड, भुगतान एग्रीगेटर या फिनटेक मंच का उपयोग करके सीमापार लेनदेन के मामले में जानकारी स्पष्ट रूप से दी जा सके।’’

सूत्र ने कहा कि भारत उद्योग को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक खुलासा मानदंडों और पारदर्शिता की वकालत कर रहा है।

उन्होंने कहा कि घरेलू कोष हस्तांतरण के मामले में सभी जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन सीमापार लेनदेन के मामले में समस्या उत्पन्न होती है।

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