HC Lifts Ban On Dog Meat: हाई कोर्ट ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर लगा बैन हटाया, नागालैंड सरकार के आदेश को किया रद्द
गुवाहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा पीठ ने नागालैंड सरकार के 2020 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बाजार और रेस्तरां में कुत्तों के मांस के वाणिज्यिक आयात एवं कारोबार तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
कोहिमा, 7 जून: गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने नागालैंड सरकार के 2020 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बाजार और रेस्तरां में कुत्तों के मांस के वाणिज्यिक आयात एवं कारोबार तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
नागालैंड सरकार ने बोरे में बांधे अशक्त कुत्तों की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित होने के बाद चार जुलाई, 2020 को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से कुत्तों के मांस की बिक्री, कारोबार और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था. ये भी पढ़ें- Wives Misusing Section 498A: पति के परिवार को फंसाने के लिए धारा 498A का पत्नियां करती हैं गलत इस्तेमाल, झूठे मामलों पर HC की तल्ख टिप्पणी
उच्च न्यायालय ने, हालांकि अपने एक हालिया आदेश में कहा है कि राज्य या उसके कार्यकारी अधिकारी दूसरों के अधिकारों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वे कानून के किसी विशिष्ट नियम का हवाला नहीं देते, जो उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत करते हैं.
न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंग ने तीन व्यक्तियों - नीज़ेवोली कुओत्सु, अबेई ज़त्सु और केतोन्यूयू की याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए उपयुक्त परमादेश (रिट) जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की गई थी.
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ताओं के पास कोहिमा नगर परिषद द्वारा तीन जून 2020 को जारी एक आयात/निर्यात परमिट मौजूद है, जो याचिकाकर्ताओं को कोहिमा में कुत्तों के आयात की अनुमति देता है और वे पिछले कई वर्षों से कुत्तों का मांस बेचकर अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं.’’
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा चार जुलाई, 2020 को जारी आदेश को निरस्त करने के लिए विवश है. इस बीच, नागालैंड के मुख्य सचिव जे. आलम ने कहा कि राज्य सरकार को अभी आधिकारिक अदालती आदेश नहीं मिला है, और उसे देखने के बाद आगे के फैसले लिये जाएंगे.
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