नैनीताल, नौ जनवरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले में सभी खनन कार्य स्थगित करने के उसके हालिया आदेश का उल्लंघन करने के लिए बृहस्पतिवार को जिले के खनन अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।
यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा छह जनवरी को सभी प्रकार के खनन कार्यों पर रोक लगाए जाने के बावजूद जिले में कथित खुदाई और खनन उपकरणों के परिवहन के जारी रहने के मामले में अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र द्वारा दाखिल की गयी एक रिपोर्ट पर आया है ।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एक खंडपीठ ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक से खनन गतिविधियों में शामिल सभी मशीनों को जब्त करने तथा इस पर शुक्रवार तक अदालत के सामने एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा ।
खनन किए जाने से जिले के कई गांवों में मकानों में दरारें आने तथा उनमें रह रहे लोगों का जीवन खतरे में पड़ने संबंधी रिपोर्ट के मद्देनजर अदालत ने जिले में सभी खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था ।
उच्च न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद जिले में लगातार जारी खनन कार्यों के बारे में ग्रामीणों ने न्यायमित्र से शिकायत की थी ।
अदालत ने अपने आदेश के उल्लंघन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से जिला खनन अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा ।
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