चेन्नई, 11 अक्टूबर मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को द्रमुक मंत्री वी. सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
केंद्रीय एजेंसी ने सेंथिल बालाजी को जून में धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की।
हाल में शहर की एक अदालत ने बालाजी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
मौजूदा याचिका में बालाजी के स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया गया है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेसन ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन.आर. इलानगो ने कहा कि बाईपास सर्जरी के बाद भी मंत्री अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और इसलिए उन्होंने नौ अक्टूबर को सरकारी अस्पताल में इलाज कराया।
वकील ने इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट भी सौंपी।
न्यायाधीश ने बालाजी के वकील को रिपोर्ट की एक प्रति ईडी को सौंपने का निर्देश दिया।
ईडी ने बालाजी को 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला तब का है, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)