देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सात अगस्त के लिए सूचीबद्ध की

नयी दिल्ली, 15 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से उपजे धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले अधीनस्थ अदालत के 20 जून के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा याचिका पर सुनवाई करने वाली हैं। उन्हें केजरीवाल के वकील ने सूचित किया कि ईडी ने रविवार देर रात अपने प्रत्युत्तर की प्रति सौंपी है और उन्हें इसका जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।

वकील ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मामले में केजरीवाल को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दी है और वे आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर देंगे। वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाए।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी।

केजरीवाल को 20 जून को दिल्ली की एक अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

केजरीवाल को ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में क्रमश: 21 मार्च और 26 जून को गिरफ्तार किया था।

आबकारी नीति को 2022 में रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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