देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने संपत्ति खाली कराने, विध्वंस पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को 22 दिसम्बर तक बढ़ाया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 29 अक्टूबर बम्बई उच्च न्यायालय ने संपत्ति खाली कराने और विध्वंस पर रोक लगाने वाले आदेश को बृहस्पतिवार को 22 दिसम्बर तक बढ़ा दिया।

उच्च न्यायालय ने 26 मार्च को कहा था कि राज्य में किसी भी अदालत या प्राधिकरण द्वारा पारित संपत्ति खाली कराने और विध्वंस के आदेशों पर रोक जारी रहेगी क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के कारण अदालतों तक पहुंच संभव नहीं है।

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मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों वाली एक विशेष पीठ ने अपने 26 मार्च के आदेश को विस्तारित कर दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति में पिछले कुछ दिनों में सुधार हुआ है। हालांकि, अदालतों तक पहुंच अभी भी उतनी नहीं है। लॉकडाउन में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, अंतरिम आदेश का विस्तार करना उचित होगा।’’

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अदालत ने अपने आदेश को 22 दिसम्बर तक बढ़ा दिया।

पीठ समय-समय पर अपने 26 मार्च के आदेश का विस्तार कर रही है।

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