बेंगलुरु, 31 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के खिलाफ उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई सोमवार को पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई पूरी करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति के नटराजन ने सीबीआई को दो दिनों के अंदर अदालत में केस डायरी जमा करने का भी निर्देश दिया एवं फैसला सुरक्षित रख लिया।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने 2013-2018 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
सीबीआई ने तीन सितंबर, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिवकुमार ने इस प्राथमिकी को 2021 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों एसं आवास पर छापा मारा था और तलाशी ली थी। उसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी थी जिसके करीब सालभर बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
शिवकुमार ने एक अलग याचिका में राज्य द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया था।
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