गुजरात सार्वजनिक पिटाई मामला: तृणमूल ने एनएचआरसी के समक्ष शिकायत कराई दर्ज

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने गुजरात पुलिस द्वारा कुछ मुस्लिम पुरुषों की कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से पिटाई किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई है. पार्टी के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

Trinamool Congress (Photo Credit : Twitter)

नयी दिल्ली, 7 अक्टूबर : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने गुजरात पुलिस द्वारा कुछ मुस्लिम पुरुषों की कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से पिटाई किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई है. पार्टी के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि ‘यह शर्म की बात है’ कि एनएचआरसी ने इस मामले का स्वत: संज्ञान नहीं लिया. गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेला गांव में इस सप्ताह की शुरुआत में एक मस्जिद के पास गरबा आयोजित करने का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल पर कथित तौर पर पथराव किया था. इसके बाद पुलिस ने कुछ युवकों की कथित तौर पर सार्वजिनक रूप से पिटाई की थी.

घटना के कथित वीडियो में पथराव के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को पुलिस द्वारा एक बिजली के खंभे से बांधते और फिर लाठी से पिटते हुए देखा जा सकता है. गोखले ने ट्वीट किया, ‘‘यह शर्म की बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात में पुलिस द्वारा मुस्लिम युवकों की सार्वजिनक रूप से पिटाई किए जाने के मामले का स्वत: संज्ञान नहीं लिया. उनके पास ‘किसी ने शिकायत नहीं की’ का बहाना नहीं होना चाहिए. इसलिए आज अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रस ने एनएचआरसी में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है.’’ गोखले ने शिकायत की एक प्रति भी साझा की. यह भी पढ़ें : Karnataka: बीदर मदरसा में हिंदुओं द्वारा पूजा करने के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस

इस बीच, अल्पसंख्यक समन्वय समिति (एमसीसी) के संयोजक मुजाहिद नफीस ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कानूनी नोटिस भेजे हैं. मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, महिलाओं सहित करीब 150 लोगों की भीड़ ने गरबा कर रहे लोगों पर पथराव किया था. इनमें से 45 लोगों की पहचान हो चुकी है. गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने, गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने और जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने से जुड़ी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, हिंसा में एक पुलिस कर्मी सहित सात लोग घायल हो गए थे.

Share Now

\