देश की खबरें | गुजरात : आपराधिक कदाचार के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी

अहमदाबाद, 18 मई गुजरात पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ लोक सेवक के रूप में आपराधिक कदाचार में शामिल होने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि गांधीनगर कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त एस. के. लंगा के खिलाफ गांधीनगर के सेक्टर-7 पुलिस थाने में जिला कलेक्ट्रेट के एक अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

प्राथमिकी में कहा गया है कि लंगा कथित रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत रिश्वत स्वीकार करके आपराधिक कदाचार में लिप्त होने, विश्वासघात करने और एक लोक सेवक के रूप में अवैध रूप से व्यापार में शामिल थे।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, गांधीनगर जिले के तत्कालीन कलेक्टर के रूप में लंगा ने अपने साथी अधिकारियों के साथ साजिश रची और अपने सहयोगियों तथा रिश्तेदारों के वित्तीय लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने गैर-कृषि भूमि उपयोग की अनुमति अवैध तरीके से जमीन के एक टुकड़े के रूप में दी और सरकार को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

प्राथमिकी में कहा गया है कि गैर-कृषि भूमि वाला आदेश छह अप्रैल, 2018 और 30 सितंबर, 2019 के बीच पारित किया गया था, तब वह गांधीनगर के कलेक्टर थे।

इसमें कहा गया है कि भ्रष्ट तरीकों से उसने अपने साथियों को भारी वित्तीय लाभ देने में मदद की और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा की।

अधिकारी ने बताया कि लंगा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने के लिए आपराधिक कदाचार से निपटने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

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